कैट एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) के संयुक्त तत्वावधान में SPREE 2025 योजना पर कैट के प्रदेश कार्यालय में कार्यशाला सम्पन्न – कैट

0 SPREE के तहत पंजीकरण करने वाले नियोक्ताओं के लिए कवरेज से पूर्व की अवधि में कोई निरीक्षण या कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी

रायपुर। देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य अमर पारवानी, प्रदेश चेयरमैन मगेलाल मालू, प्रदेश चेयरमैन  विक्रम सिंहदेव, प्रदेश एक्जीक्यूटिव चेयरमैन जितेन्द्र दोशी, प्रदेश अध्यक्ष परमानंद जैन, प्रदेश महामंत्री सुरेन्द्र सिंह एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने संयुक्त रूप से बताया कि कैट एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में SPREE 2025 योजना पर कैट के प्रदेश कार्यालय में कार्यशाला आयोजित की गई।

इस अवसर पर ईएसआईसी के अधिकारी रत्नेश राजन्य, डिप्टी डायरेक्टर रोहित गुप्ता, डिप्टी डायरेक्टर एन.के. धीरेन्द्र पटनायक, क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी एवं डॉ. श्वेता मिश्रा, राज्य चिकित्सा अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

ईएसआईसी के अधिकारियों ने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने SPREE 2025 (Scheme to Promote Registration of Employers & Employees) योजना के अंतर्गत 1 जुलाई से 31 दिसम्बर 2025 तक विशेष पंजीकरण विंडो प्रारंभ की है। इस पहल का उद्देश्य ऐसे नियोक्ताओं को ईएसआई अधिनियम के दायरे में लाना है, जो अब तक इसके अंतर्गत पंजीकृत नहीं हुए हैं।

योजना की प्रमुख विशेषताएँ :

1. SPREE 2025 के तहत पंजीकरण करने वाले नियोक्ताओं के लिए कवरेज से पूर्व की अवधि में कोई निरीक्षण या कानूनी कार्रवाई नहीं होगी।

2. व्याप्ति (Coverage) नियोक्ता द्वारा घोषित तिथि से प्रभावी होगी।

3. पंजीकरण की तारीख से कर्मचारियों का पंजीकरण होने पर ही उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। इसके अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा लाभ, स्वयं एवं परिवार के लिए प्राथमिक से तृतीयक स्तर की चिकित्सा सुविधा, बीमारी, मातृत्व एवं दुर्घटना/मृत्यु पर नकद सहायता तथा ईएसआईसी मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में बच्चों के लिए आरक्षित सीटों का लाभ शामिल है।

4. नियोक्ता श्रम सुविधा पोर्टल, ईएसआईसी पोर्टल अथवा एमसी पोर्टल के माध्यम से स्वयं आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं।

कैट के राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य अमर पारवानी ने कहा कि यह योजना नियोक्ताओं को पूर्वव्यापी दंड के डर से मुक्त करती है। उन्होंने नियोक्ताओं से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने कर्मचारियों को सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण कार्य वातावरण प्रदान करें।

इस कार्यशाला में कैट, युवा कैट, महिला कैट एवं ट्रांसपोर्ट कैट के पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से : अमर पारवानी, विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, सुरेन्द्र सिंह, अजय अग्रवाल, भरत जैन, वासु माखीजा, राकेश ओचवानी, राम मंधान, शंकर बजाज, राजेन्द्र जग्गी, अवनीत सिंह, जयराम कुकरेजा, रतनदीप सिंह, भरत भूषण गुप्ता, श्रीमती मधु अरोरा, श्रीमती प्रेरणा भट्ट, अमरीक सिंह चाहिल, नागेन्द्र तिवारी, सतीश श्रीवास्तव, रोहित पटेल, बी.एस. परिहार, जयंत मोहता, नरेन्द्र सिंह, प्रभुदास नत्थानी, धीरेन्द्र पटनायक, सुरेश दौलतानी, अमर परचानी, दिनेश साहू, राकेश साहू, अमित गुप्ता, खोखन कुण्डु, हिमांशु वर्मा, रौनक पटेल, गिरिश पटेल, यशदीप लखा, सौरव यादव, यश पटेल, द्वारका लखवानी, अजय सुरी, हेमराज कृपलानी, विक्की टेकवानी, अमित अग्रवाल, विकास तिवारी एवं प्रकाश माखीजा शामिल थे।

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