दल्लीराजहरा। व्यवहार न्यायालय दल्लीराजहरा खंडपीठ क्रमांक-7 में शनिवार को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों के निराकरण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में कुल 8 प्रकरण विचारार्थ रखे गए थे, जिनमें से 4 प्रकरणों का पक्षकारों के बीच आपसी राजीनामा एवं सुलह के माध्यम से सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। इन प्रकरणों में अनादरित चेक से संबंधित कुल 7 लाख 88 हजार 506 रुपए की राशि का भुगतान कराया गया।
विशेष लोक अदालत की पीठ का गठन पीठासीन अधिकारी श्रद्धा सिंह श्रीवास्तव विशेष न्यायाधीश दल्लीराजहरा, जिला बालोद तथा सदस्य अधिवक्ता राकेश द्विवेदी एवं मनोज प्रताप सिंह के रूप में किया गया। लोक अदालत के सफल संचालन में अधिवक्ता पवन कुमार गोयल, हिमानी पांडेय, जगेंद्र भारद्वाज, लोकेंद्र भूआर्य, सुनील नंदी तथा न्यायालयीन कर्मचारी मनीष कुमार दर्रो, राजपाल साहू, खेमराज साहू, मणिशंकर देशमुख, कमलेश्वरी गावरे एवं हरीश सोनकर का सराहनीय सहयोग रहा। न्यायालयीन सूत्रों ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से विवादों का आपसी सहमति से त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान संभव हो रहा है, जिससे पक्षकारों को शीघ्र न्याय मिलने के साथ समय और धन की भी बचत हो रही है।