रायपुर। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया। जमानत की शर्तों के तहत लखमा को छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा, लेकिन पेशी के लिए वे राज्य में आ सकेंगे। इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना और अपना वर्तमान पता तथा मोबाइल नंबर संबंधित पुलिस थाने में दर्ज कराना अनिवार्य है।
लखमा पर करीब 70 करोड़ रुपये के शराब घोटाले का आरोप था और वे पिछले एक साल से जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बाक्ची और जस्टिस पंचोली की तीन जजों की बेंच ने ED और EOW दोनों मामलों की सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया। जानकारी के अनुसार, लखमा को 15 जनवरी 2025 को ED ने गिरफ्तार किया था। उनके रिमांड के बाद उन्हें 21 जनवरी से 4 फरवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। अब करीब एक साल बाद लखमा जेल से बाहर आने वाले हैं।