
रायपुर। केन्द्रीय जेल रायपुर में बंद विचाराधीन कैदी शोएब ढेबर को जेल प्रशासन ने आगामी तीन माह के लिए मुलाकात कक्ष से प्रतिबंधित कर दिया है। यह कार्रवाई जेल नियमावली के नियम 690 के तहत की गई है। जेल अधीक्षक द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शोएब ढेबर ने अधिवक्ता मुलाकात के दौरान जेल अधिकारियों की अनुमति के बिना जबरन मुलाकात कक्ष में प्रवेश किया। इस दौरान उन्होंने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की, जिससे जेल की सुरक्षा और संचालन व्यवस्था प्रभावित हुई।
इस घटना की जांच उप जेल अधीक्षक एम.एन. प्रधान द्वारा की गई, जिनकी रिपोर्ट में शोएब ढेबर द्वारा नियमों के उल्लंघन की पुष्टि की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि उनके इस कृत्य से जेल अनुशासन को खतरा उत्पन्न हुआ।
जेल अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा और अनुशासन को बनाए रखने के लिए ऐसे गंभीर उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु और भी कठोर कदम उठाए जाएंगे।
गौरतलब है कि शोएब ढेबर, रायपुर नगर निगम के निलंबित प्रमुख घोटाला आरोपी अनवर ढेबर के पुत्र हैं और वर्तमान में विभिन्न आपराधिक मामलों में विचाराधीन हैं।