० बिना पसारा लाइसेंस दे दिया गया है कांट्रेक्ट
० हैदराबाद के फर्म को दिए गए ठेके पर सवाल
जगदलपुर। एनएमडीसी लिमिटेड बचेली द्वारा 146 सुरक्षा कर्मी 1 मार्च से उपलब्ध कराने के लिए सहारा सिक्योरिटी सर्विसेज, संचालक राजेश्वरी धारावती निवासी ललिता नागर कॉलोनी, मकान नंबर 1- 9- 485/54, प्लाट नंबर 54 आदिकमेट , स्ट्रीट-5, नल्लाकुंट्टा हैदराबाद को ठेका दिए जाने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है।आरोप है कि एनएमडीसी ने नियम कायदों को ताक पर रखकर जिस फर्म को ठेका दिया है, वह छत्तीसगढ़ में वैध नहीं है। क्योंकि इस फर्म के पास छत्तीसगढ़ शासन से पसारा लायसेंस ही प्राप्त नहीं हुआ है। मामले की उच्च स्तर पर शिकायत की गई
शिकायत में बताया गया है कि एनएमडीसी लिमिटेड बचेली द्वारा 146 सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराने हेतु एनाआईटी जेम पोर्टल से टेंडर जारी किया गया। एनएमडीसी लिमिटेड बचेली द्वारा मेसर्स सहारा सिक्योरिटी सर्विसेज के संचालक से मिलीभगत कर सुरक्षा गार्डों की आपूर्ति का काम इस फर्म को दिया गया है। इस फर्म के पास छत्तीसगढ़ राज्य में सुरक्षा गार्ड सेवा कार्य करने के लिए वैध पसारा लाइसेंस नहीं है। इसके बावजूद 146 सुरक्षा कर्मी उपलबद्ध कराने हेतु इस फर्म को कार्यादेश दिनांक 21 फरवरी 2026 को आदेश क्रमांक जेम सी -511687704704465 जारी करते हुए 1 अप्रैल 2026 सुरक्षा सेवा कार्य लेना प्रारम्भ किया गया है।इस सुरक्षा एजेंसी के पास निविदा में शामिल होने से लेकर कार्यादेश आबंटन दिनांक व कार्य प्रारम्भ होने की तिथि तक वैध पसारा लाइसेंस न होने के बावजूद एनएमडीसी लिमिटेड बचेली को 146 सुरक्षा कर्मी 1 मार्च 2026 से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन के नियम व पसारा एक्ट का उल्लंघन करने वाले दोनों एनएमडीसी लिमिटेड बचेली और सुरक्षा एजेंसी मेसर्स सहारा सिक्योरिटी सर्विसेज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सहारा सिक्योरिटी सर्विसेज को आबंटित कार्यादेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने हेतु एनएमडीसी लिमिटेड बचेली को निर्देशित किए जाने की मांग की गई है।