मतदाता सूची संशोधन: 11 दिसंबर के बाद भी मिलेगा पूरा मौका, जानें पूरी प्रक्रिया

रायपुर। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने और संशोधन कराने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर निर्धारित है। इसके बावजूद कई मतदाता अब भी परेशान हैं—किसी को गणना प्रपत्र (Enumeration Form) नहीं मिला, कुछ को 2003 की वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं दिख रहा, जबकि कई लोग शहर से बाहर होने के कारण फॉर्म नहीं भर पाए हैं।

ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 11 दिसंबर के बाद क्या विकल्प बचते हैं?

चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप 11 दिसंबर तक SIR फॉर्म जमा नहीं कर पाते हैं तो भी आपके पास 15 जनवरी 2025 तक दावा या आपत्ति दर्ज कराने का पूरा मौका रहेगा। इस 30 दिनों की अवधि को क्लेम-ऑब्जेक्शन पीरियड कहा जाता है। खास बात यह है कि देरी होने पर किसी भी तरह का जुर्माना नहीं देना पड़ेगा।

अगर बीएलओ से फॉर्म नहीं मिला है, तो आप इसे voters.eci.gov.in पोर्टल से ऑनलाइन भी भर सकते हैं। बीएलओ का संपर्क नंबर और सभी जरूरी जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध है।

महत्वपूर्ण तिथियां

  • 11 दिसंबर: गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि

  • 16 दिसंबर: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी

  • 16 दिसंबर से 15 जनवरी: क्लेम-ऑब्जेक्शन अवधि (30 दिन)

  • 7 फरवरी 2025: सभी दावों और आपत्तियों का निपटान


यदि आप 11 दिसंबर तक SIR फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। 15 जनवरी तक आपको मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने या संशोधन का पूरा अवसर मिलेगा।

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