महासमुंद। शादी का झांसा देकर एक बच्ची को भगा ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर उसके चंगुल से नाबालिग लड़की को मुक्त कराया। 03 जनवरी को प्रार्थी ने थाना सिघोंडा महासमुन्द में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिक पुत्री को अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगा ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सिघोंडा में धारा 363 भादवि. के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया। पतासाजी में पुलिस ने ग्राम कुम्हारी थाना बसना जिला महासमुंद से अपहृत बच्ची को आरोपी सेवकदास पिता धनेश्वर दास उम्र 21 साल कुम्हारी थाना बसना जिला महासमुंद के कब्जे से बरामद किया गया। विवेचना में 363, 366, 376 (2) (ढ) भादवि एवं 4,6 पाक्सो एक्ट का अपराध घटित होना पाये जाने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।