आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में फिर उठ रही पेशा कानून लागू करने की मांग

0 बकायदा बालोद जिले में ग्राम की तैयारी

बालोद। छत्तीसगढ़ के कई जिले आदिवासी बाहुल्य है और इसमें आदिवासी बाहुल्य बालोद है तथा यहां कई गांवों में बकायदा पेशा कानून के तहत् ग्राम सभा की तैयारी कर रही है जिसके लिए बकायदा फार्मेट भी बनाया गया है जबकि छत्तीसगढ़ में पंचायती राज्य अधिनियम के तहत् ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है जिसके कारण गांवों में ऐसे सभा से टकराव की स्थिति निर्मित हो सकती है। अब देखना है कि शासन प्रशासन इस पर क्या रुख अपनाती है क्योंकि पेशा कानून को मानने शासन-प्रशासन बाध्य नहीं है।

कानून जरुर लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रभावशील नहीं 
अनुच्छेद 13(3) (क) भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जो “कानून” को परिभाषित करता है। इसका अर्थ है कि अनुच्छेद 13 के तहत, “कानून” में कोई भी अध्यादेश, आदेश, उप-कानून, नियम, विनियम, अधिसूचना, प्रथा या प्रथा शामिल है जो भारत के राज्यक्षेत्र में कानून का बल रखती है.
अनुच्छेद 13 (3) (क) के अनुसार, “कानून” में कोई भी ऐसा नियम या व्यवस्था शामिल है जो भारत में कानून के रूप में मान्यता प्राप्त है. यह किसी भी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाया गया कोई भी कानून हो सकता है.

अध्यादेश, आदेश, उप-कानून आदि

यह परिभाषा किसी भी अध्यादेश, आदेश, उप-कानून, नियम, विनियम या अधिसूचना को परिभाषित कर प्रथा और प्रथाएं अनुच्छेद 13 (3) (क) यह भी कहता है कि प्रथाएं और प्रथाएं भी कानून का हिस्सा हैं, यदि वे भारत के राज्यक्षेत्र में कानून का बल रखती हैं.

अनुच्छेद 13 का उद्देश्यः

अनुच्छेद 13 यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई भी कानून, जिसमें मौजूदा या भविष्य की विधियाँ शामिल हैं, मूल अधिकारों का उल्लंघन न करें.

मूल अधिकारों का संरक्षण
अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को सुरक्षित करता है और उन्हें ऐसे कानूनों से बचाता है जो अन्यथा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं.

न्यायिक समीक्षा
यदि कोई कानून मूल अधिकारों के साथ असंगत पाया जाता है, तो न्यायालयों को उसे रद्द करने का अधिकार है.

संविधान की सर्वोच्चता

अनुच्छेद 13 संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखता है और सुनिश्चित करता है कि विधायिका या कार्यपालिका सहित कोई भी प्राधिकारी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को खत्म नहीं कर सकता है.

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