० जिला शिक्षा अधिकारी बीआर बघेल का एक्शन
जगदलपुर। बस्तर के शिक्षा विभाग में सुशासन आ रहा है। गैर जिम्मेदार शिक्षकों पर कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। कलेक्टर हरिस एस और जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी बीआर बघेल इन दिनों कुछ ज्यादा ही सख्त तेवर में नजर आ रहे हैं। कलेक्टर और सीईओ के निर्देशानुसार डीईओ में पांच गैर जिम्मेदार शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। इनमें दो शराबी शिक्षक और तीन लगातार ड्यूटी से नदारद रहने वाले शिक्षक शामिल हैं।
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बस्तर से मिली जानकारी के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी बीआर बघेल ने 5 शिक्षकों को कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड लोहंडीगुड़ा से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्राथमिक शाला कहच्छेनार के सहायक शिक्षक (एलबी) गौतम कुमार वर्मा को शाला से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण छग सिविल सेवा आचरण नियम का दोषी पाए जाने पर निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी लोहंडीगुड़ा रहेगा।
नप गए मदमस्त बड़े गुरूजी
जगदलपुर विकासखंड शिक्षा अधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्राथमिक शाला छोटेमुरमा के प्रधान अध्यापक मोसू राम को शाला दिवस पर शाला समय में शराब पीकर आने, हर वक्त नशे में रहने, शाला समय में विद्यालय में उपस्थित नहीं होने एवं समय पूर्व शाला बंद कर चले जाने के फलस्वरूप सिविल सेवा आचरण नियम का दोषी पाये जाने के फलस्वरूप निलंबित किया गया है।निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी जगदलपुर होगा।तोकापाल विकासखंड शिक्षा अधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्राथमिक शाला बाजारपारा करंजी के प्रधान अध्यापक राजकिशोर आचार्य को शाला से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण छग सिविल सेवा आचरण नियम का दोषी पाये जाने के फलस्वरूप निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय तोकापाल रहेगा।
प्रेमनाथ का सुरा प्रेम
बकावंड विकासखंड शिक्षा अधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्राथमिक शाला आमादुला के प्रधान अध्यापक प्रेमनाथ कश्यप को शाला दिवस में शाला समय में शराब पीकर आने, बच्चों को नहीं पढ़ाने एवं शाला में अनियमित उपस्थिति के कारण छग सिविल सेवा आचरण नियम का दोषी पाते हुए निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय दरभा किया गया है। लोहंडीगुड़ा विकासखंड शिक्षा अधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्राथमिक शाला मिचनार के सहायक शिक्षक दीपक कुमार ध्रुव को शाला से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण सिविल सेवा आचरण नियम का दोषी पाए जाने पर निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय लोहंडीगुड़ा होगा तथा निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।