अवैध विज्ञापन होंडिंग्स के खिलाफ एक्शन मोड पर महापौर संजय पांडे और राजस्व सभापति संग्राम सिंह राणा

0 नगर निगम की अनुमति से ही शहर में लगाए जा सकेंगे विज्ञापन होर्डिंग्स 
0 चांदनी चौक, एयरपोर्ट चौक, पनामा चौक, सिटी कोतवाली चौक, संपूर्ण डिवाईडर एवं पेड़ पर फ्लेक्स लगाने पर बैन 
0 विज्ञापन ट्रॉली हटाने 24 घंटे की दी गई मोहलत 

जगदलपुर। नगर पालिक निगम जगदलपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न चौक चौराहों पर विज्ञापन ट्राली खड़ा किया जाता है। विगत दिनों आंधी तूफान आने से ट्रॉली सड़क पर गिरा पाया गया साथ ही यातायात बाधित भी हो रहा है। कभी भी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। निकाय क्षेत्र के अंतर्गत समस्त विज्ञापन ट्रॉली बंद करने का निर्णय निगम ने लिया है। निगम ने 24 घंटे के अंदर निकाय क्षेत्र से विज्ञापन ट्रॉली हटाने का निर्देश दिया है अन्यथा निगम द्वारा ट्राली जप्ती एवं जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी।
निगम क्षेत्र में बिना अनुमति विज्ञापन होर्डिंग लगाना अवैधानिक है। निगम ने विज्ञापन होर्डिंग लगाने के पूर्व इन शर्तो का पालन करने कहा है। विज्ञापन होर्डिंग्स को निगम से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही लगाया जाएगा। साथ ही प्रत्येक होर्डिंग्स में प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम अंकित करना अनिवार्य है तथा विज्ञापन होर्डिंग्स लगाने की तिथि तथा कब से कब तक लगाना है वह भी निगम ने अंकित करने कहा है। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, जन्मदिवस एवं अन्य विज्ञापनों को बिना अनुमति के न लगाने का निर्देश निगम में दिया है। नगर निगम ने चांदनी चौक, एयरपोर्ट चौक, पनामा चौक, सिटी कोतवाली चौक एवं संपूर्ण डिवाइडर तथा विद्युत पोल, पेड़ में फ्लेक्स विज्ञापन लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। निगम ने इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करने कहा है। अन्यथा निगम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

नियम का करें पालन

महापौर संजय पांडे एवं राजस्व सभापति संग्राम सिंह राणा ने नागरिकों से अपील की है कि शहर अव्यवस्थित हो रहा है। गंदगी भी फैल रही है जिसके कारण स्वच्छता रैंकिंग हमारा गिरता है। सभी जिम्मेदार नागरिक इस बात को जरूर अमल करें। सभी नागरिक बिना अनुमति के फ्लेक्स न लगाएं, नगर निगम द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार ही हम सब मिलकर शहर विकास पर ध्यान देंगे।

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