बिलासपुर। आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में निरुद्ध छत्तीसगढ़ के निलंबित एडीजी पुलिस जी.पी सिंह को बड़ी राहत मिली है। बिलासपुर हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गयी है।
मिली जानकारी के अनुसार आय से अधिक संपत्ति और अन्य मामलों में निलंबित एडीजी जी.पी सिंह को जमानत दे दी गई। आज जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की सिंगल बेच में जमानत याचिका लगी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाइकोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। इसके पहले हाइकोर्ट से जमानत नहीं मिल पाने के कारण जी.पी सिंह सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट को जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने का आदेश दिया था। निलंबित एडीजी जी.पी सिंह गिरफ्तारी के बाद से करीब चार माह से जेल में निरुद्ध थे।