मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों से राज्य के विकास और किसानों, शहरी क्षेत्र के निवासियों को लाभ होगा।

मुख्य निर्णय:

  1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चना उपार्जन
    मंत्रिपरिषद ने नागरिक आपूर्ति निगम को आवश्यक चना उपार्जन करने की अनुमति दी, जो NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। इससे पात्र हितग्राहियों को लाभ मिलेगा।
  2. राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित मामले
    मंत्रिपरिषद ने राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित 54 प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लेने का अनुमोदन किया। इन प्रकरणों को वापस लेने हेतु आगामी कार्यवाही की जाएगी।
  3. कृषि उपार्जन एजेंसी की नियुक्ति
    राज्य में मक्का, दलहन-तिलहन और रबी विपणन मौसम 2025-26 में चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन हेतु नेफेड और एनसीसीएफ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।
  4. किसानों को उन्नत बीजों की उपलब्धता
    किसानों को उन्नत किस्म के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा इम्पैनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी से सीधे बीज क्रय करने की अनुमति दी गई। इसके लिए राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को छूट दी गई है।
  5. जल विद्युत परियोजना नीति में बदलाव
    मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज आधारित) की स्थापना नीति 2023 में बदलाव करते हुए परियोजना विकासकर्ताओं से हरित ऊर्जा विकास शुल्क समाप्त करने का निर्णय लिया। इससे जल विद्युत परियोजनाओं और ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
  6. कक्षा 5वीं एवं 8वीं की परीक्षाएं केंद्रीकृत
    कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं को केन्द्रीकृत करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है।
  7. हुडको से वित्तीय सहायता समझौता
    मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य में हाउसिंग और नगरीय विकास के लिए हुडको से एक लाख करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) के प्रारूप को अनुमोदित किया।
  8. आवासीय भूमि के व्यपवर्तन में छूट
    छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा भविष्य में प्राप्त होने वाली भूमि को आवासीय प्रयोजन में व्यपवर्तित करने पर राज्य शासन द्वारा लागू व्यपवर्तन शुल्क, प्रीमियम, अर्थदंड एवं भू-राजस्व के पुनः निर्धारण से छूट दी गई है। इससे हाउसिंग बोर्ड के मकान क्रेताओं को लाभ होगा।
  9. फ्री-होल्ड आवासीय भूखंडों पर छूट
    गृह निर्माण मंडल द्वारा फ्री-होल्ड किए गए आवासीय भूखंडों के लिए व्यपवर्तन शुल्क और अर्थदंड से छूट दी गई है।

ये निर्णय राज्य के विकास, कृषि, और शहरी योजनाओं को मजबूत करेंगे और आम जनता को कई क्षेत्रों में लाभ पहुंचाएंगे।

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