राहुल की याचिका खारिज, 2 साल की सजा बरकरार

0 अब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रकरण के अलावा राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग हैं। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है।

गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने कहा कि हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके अगले दिन 24 मार्च को राहुल की सांसदी चली गई थी।

जस्टिस हेमन्त प्रच्छक ने कहा कि राहुल के खिलाफ कम से कम 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग हैं। इस केस के अलावा उनके खिलाफ कुछ और केस फाइल किए गए हैं। एक तो वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। किसी भी हाल में सजा पर रोक नहीं लगाना अन्याय नहीं है। इस केस में सजा न्यायोचित और उचित है। राहुल गांधी ऐसे आधार पर सजा पर रोक की मांग कर रहे हैं, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सूरत कोर्ट के फैसले में दखल की आवश्यकता नहीं है। याचिका खारिज की जाती है।

राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। अगर राहुल को वहां राहत मिल जाती है तो उनकी सांसदी बहाल हो जाएगी और वे 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

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