मणिपुर में ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ नियम लागू होगा

इम्फाल। मणिपुर सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर ‘काम नहीं वेतन नहीं’ नियम लागू करने का फैसला किया है। सरकार यह नियम उन कर्मचारियों के लिए लागू करेगी जो जातीय हिंसा के कारण उत्पन्न विभिन्न वजहों से अधिकृत छुट्टी के बिना दफ्तर नहीं जा रहे हैं। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों से उन कर्मचारियों की डिटेल देने को कहा है, जो मौजूदा स्थिति के कारण अपने आधिकारिक काम पर नहीं आ रहे हैं।

मणिपुर सरकार में करीब एक लाख कर्मचारी हैं। रिपोर्ट के अनुसार पूरे मणिपुर में 65 हजार से अधिक लोग अपने स्थानों को छोड़कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं, जिन्होंने राहत शिविरों में शरण ली है।

जातीय हिंसा फैलने के बाद से 120 से अधिक लोगों की जान चली गई है। 400 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा हिंसा में बड़े पैमाने पर घरों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। मणिपुर में 3 मई को मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा भड़क उठी थी।

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