जगदलपुर। कलेक्टर चंदन कुमार के निर्देश पर जिला खनिज जांच दल द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आठ वाहनों को चूना पत्थर और रेत का अवैध परिवहन करते हुए पाए जाने पर परिवहन कर्ताओं के विरुद्ध खनिज का अवैध परिवहन प्रकरण दर्ज किया गया है। जिसमें हाइवा क्रमांक सीजी 20 जे 4776, सीजी 17 केएन 5540, सीजी 17 केएन 9307, सीजी 17 के डब्ल्यू 4355, टिप्पर क्रमांक सीजी 26ई 6555, सीजी 18 एम 1451 और सीजी 17 एच 3119 को चुना पत्थर का अवैध परिवहन करते हुए और टिप्पर क्रमांक सीजी 17 एसएस 6300 को रेत का अवैध परिवहन करते हुए पाए जाने पर जब्त करने की कार्यवाही की गई। इन वाहनों को कोडेनार, दरभा थानाऔर सीटी कोतवाली में पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया है। सभी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। पूर्व में भी जिले के खनिज ठेकेदारों, खनिज परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया गया था कि बिना वैध अभिवहन पास के खनिजों का परिवहन करना दंडनीय अपराध है, अतएव अवैध परिवहन कर्ताओं के विरुद्ध पुनः इसी प्रकार कृत्य करने पर दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज अमलों द्वारा निरंतर जांच की जा रही है।