रायपुर। टी-20 वर्ल्ड कप के आगमन से पहले राजधानी रायपुर में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित करने वाले एक संगठित गिरोह का पुलिस ने सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना गंज पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि उनके कब्जे से 37 लाख 50 हजार रुपये नकद, 10 मोबाइल फोन और 3 लग्जरी चारपहिया वाहन जब्त किए गए। कुल जब्त माल की अनुमानित कीमत लगभग 92.50 लाख रुपये है।
बता दे कि पुलिस उपायुक्त (क्राइम एवं साइबर) स्मृतिक राजनाला और पुलिस उपायुक्त (सेंट्रल जोन) उमेश प्रसाद गुप्ता की सतत मॉनिटरिंग के तहत एंटी क्राइम यूनिट ने आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखी थी। बदलते अपराध पैटर्न के अनुसार पुलिस की रणनीति का यह नतीजा है।
31 जनवरी 2026 को एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट को मुखबिर सूचना मिली कि थाना गंज क्षेत्र के नागोराव गली अंडर ब्रिज के पास चारपहिया वाहनों में ऑनलाइन सट्टा चलाया जा रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद टीम ने मौके पर दबिश दी और तीन अलग-अलग वाहनों में सवार 6 व्यक्तियों को पकड़ा। पूछताछ और मोबाइल जांच में पता चला कि आरोपी rukaim777.bet और snapeb777.bet जैसी ऑनलाइन बैटिंग साइट्स के माध्यम से मास्टर आईडी बनाकर कमीशन पर आईडी वितरित कर क्रिकेट सट्टा चला रहे थे।
गिरफ्तार आरोपी:
- रखब देव पाहुजा (46), निवासी: सेक्टर-07, मार्केट शॉप नंबर 62, सिविक सेंटर, भिलाई (दुर्ग)।
- पीयूष जैन (26), निवासी: फ्लैट नंबर 06, एन.डी.आर. अपार्टमेंट, आलोक विहार, रोहिणीपुरम (रायपुर)।
- जितेंद्र कुमार कृपलानी उर्फ जित्तू (33), निवासी: इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, मस्जिद के पास, फ्लैट नंबर एन-211 (रायपुर)।
- दीपक अग्रवाल (40), निवासी: आसमा सिटी होम्स, सकरी (बिलासपुर)।
- कमल राघवानी (32), निवासी: गायत्री नगर 21 बंगलो कॉलोनी, फ्लैट नंबर डी-13, खम्हारडीह (रायपुर)।
- सचिन जैन (49), निवासी: मकान नंबर 135, हनुमान मंदिर रोड, गुढ़ियारी (रायपुर)।
राखब देव पाहुजा, जितेंद्र कृपलानी, दीपक अग्रवाल और सचिन जैन पहले भी जुआ के मामलों में जेल जा चुके हैं। आरोपियों ने ऑनलाइन सट्टा खेलने वालों को आईडी उपलब्ध कराकर अवैध कमाई की थी। जब्त नकदी मुल बैंक खातों और हवाला ट्रांजेक्शन से जुड़ी बताई जा रही है, जिसकी फाइनेंशियल जांच जारी है।
बैटिंग साइट्स के तार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़े होने के संकेत मिले हैं, जिस पर आगे तकनीकी साक्ष्य जुटाकर कार्रवाई की जाएगी। आईडी लेकर सट्टा खेलने वाले ग्राहकों की भी जानकारी मिली है, जिनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी। थाना गंज में अपराध क्रमांक 30/26 दर्ज कर छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 7, 112(2) और बी.एन.एस. की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।