शराब घोटाला: ED ने दाखिल की 7000 पन्नों की चार्जशीट, चैतन्य बघेल की रिमांड पर सुनवाई कल

रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ रायपुर कोर्ट में 7,000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। चैतन्य को उनकी ज्यूडिशियल रिमांड खत्म होने पर आज कोर्ट में पेश किया गया।

EOW-ACB की रिमांड खारिज, सुनवाई टली

शराब घोटाले की जांच कर रही आर्थिक अपराध शाखा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (EOW-ACB) ने चैतन्य बघेल की 7 दिन की कस्टोडियल रिमांड की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया और मामले में फैसला सुरक्षित रखा। इस मामले की अगली सुनवाई अब 16 सितंबर को होगी।

चैतन्य के वकील का बयान

चैतन्य बघेल के वकील फैजल रिज़वी ने बताया कि EOW-ACB ने 12 और 13 सितंबर को पूछताछ की अनुमति मांगी थी। आशंका थी कि एजेंसी गिरफ्तारी कर सकती है, इसलिए अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत में जमानत पर सुनवाई पूरी होने तक प्रोडक्शन वारंट स्थगित करने का निर्देश दिया। इसी आधार पर EOW की रिमांड का विरोध किया गया।

हाईकोर्ट में सुनवाई अधूरी

ED के मामले में चैतन्य बघेल फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। सेशन कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। वहीं, हाईकोर्ट में उनकी गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई अधूरी रही। इस पर अब 19 सितंबर को बहस होगी। चैतन्य बघेल के खिलाफ शराब घोटाले के अलावा कोल लेवी, महादेव सट्टा ऐप और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में भी जांच चल रही है। इन मामलों में उनकी भूमिका की गहन पड़ताल की जा रही है।

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