शराब घोटाले में चैतन्य बघेल को तीसरी बार 14 दिन की न्यायिक रिमांड

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कस्टोडियल रिमांड समाप्त होने के बाद आज विशेष कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें तीसरी बार 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। मामले की अगली सुनवाई अब 6 सितंबर को होगी।

बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि चैतन्य बघेल की कस्टोडियल रिमांड समाप्त होने पर उन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया था। ईडी ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड की मांग की, जिसे विशेष कोर्ट ने स्वीकार करते हुए चैतन्य को 6 सितंबर तक जेल भेजने का आदेश दिया।

उल्लेखनीय है कि 19 अगस्त को विशेष कोर्ट ने ईडी के आवेदन पर चैतन्य को 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर भेजा था। ईडी ने कोर्ट में दलील दी थी कि जांच में नए तथ्य सामने आए हैं, जिसके लिए चैतन्य से पूछताछ आवश्यक है। इससे पहले, 18 अगस्त को उनकी 14 दिन की न्यायिक रिमांड पूरी होने पर कोर्ट ने उन्हें एक दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा था।

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