जमीन दिलाने के नाम पर 10 लाख रूपये का ठगी; एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार

0 एक व्यक्ति से सौदा कर ऐंठ लिए रुपए, फिर दूसरे के पास बेच दी जमीन 

जगदलपुर। जमीन खरीदी बिक्री के मामले में दस लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक व्यक्ति को बस्तर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका एक साथी फरार है।
बस्तर पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग के मार्ग निर्देशन व नगर पुलिस अधीक्षक धोत्रे सुमीत कुमार के नेतृत्व में बस्तर पुलिस द्वारा आपराधी तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में जमीन दिलाने के नाम पर 10 लाख रूपए हड़पने वाले आरोपी पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। चंद्रशेखर आजाद वार्ड लालबाग जगदलपुर निवासी हरिनंदन सिंह पिता स्व. रामसिंह कलार ने 18अगस्त को बोधघाट थाने में लिखित आवेदन देकर अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत की थी। हरिनंदन सिंह ने आवेदन में बताया था कि रिटायरमेंट का समय नजदीक होने के कारण वे सन 2020-2021 मे जगदलपुर के आसपास जमीन की तलाश कर रहे थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात बोरपदर के वैद्यनाथ ठाकुर से हुई। वैद्यनाथ ने बताया कि बयागुड़ा टोलटैक्स नाका के पास तीन एकड़ नजूल जमीन है, जिस पर बयागुड़ा का दिलीप सांवरा नाग कास्तकारी करता रहा है। दिलीप उस जमीन को बेचने वाला है। उस जमीन को हरिनंदन सिंह ने दिलीप सांवरा से 10 लाख रुपए में खरीद लिया। चूंकि उस दौरान नौकरी कर रहा था, इसलिए उसने जमीन पर दिलीप सांवरा को खेती करने दिया। दिलीप के लड़के की शादी होने वाली थी। इसलिए दिलीप के कहने पर प्रार्थी ने दिलीप के आईसीआईसीआई बैंक के खाते में ऑनलाईन लगभग 7 लाख रूपए का भुगतान किया था तथा जमीन की घेराबंदी आदि कार्य के नाम पर करीब 3 लाख रूपए नगद दिए गए थे। जब प्रार्थी नौकरी से रिटयार होकर वापस घर आया तो पता चला कि दिलीप ने वह जमीन किसी अन्य व्यक्ति के पास बेच दी है। प्रार्थी द्वारा जमीन के संबंध में स्टांप पेपर पर अनुबंध लिखा गया है, दिलीप सांवरा नाग ने अपनी जमीन को बेचने के नाम पर बेईमानी पूर्वक प्रार्थी से दस लाख रूपये ले लिए। प्रार्थी से छल करते हुए उसी जमीन को किसी अन्य व्यक्ति के पास बेच दिया है। इस प्रकार दिलीप सांवरां नाग ने प्रार्थी के साथ घेखाधड़ी की। लेनदेन के संबंध में 18 प्रतियों में दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। रिपोर्ट पर 18 अगस्त को अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।आरोपी को पकड़ कर उसका कथन लिया गया। सह आरोपी वैद्यनाथ ठाकुर फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।. पुलिस का कहना है कि उसे भी जल्द ही गिरप्तार कर लिया जाएगा। आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। मामले को सुलझाने में निरीक्षक सुरेश कुमार जांगड़े, प्रधान आरक्षक उमेश चंदेल, कृष्णा मरावी व चोवादास गेंदले, आरक्षक भुवन सार्दुल, निरंजन वैद्य और सैनिक उमेश ठाकुर ने अहम भूमिका निभाई।

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