दंतेवाड़ा। विकासखंड गीदम के खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) शेख रफीक को शिक्षकों और विद्यालयों के युक्तियुक्तकरण में गंभीर अनियमितताओं के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, बीईओ शेख रफीक ने जानबूझकर नियमों की अनदेखी करते हुए कुटरचना की है।
जांच में सामने आया कि उन्होंने विकासखंड की 31 आश्रम शालाओं के रिक्त पदों को युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया से बाहर रखा, जिससे 20 शिक्षकों को अन्य संस्थानों में स्थानांतरित होकर संस्था चुननी पड़ी। इसके अलावा वरिष्ठता सूची में मनमाना बदलाव किया गया और आश्रम अधीक्षकों को अतिशेष से मुक्त करने के नियम का पालन नहीं किया गया।
इतना ही नहीं, शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद विशिष्ट संस्थाओं में कार्यरत और दिव्यांग शिक्षकों को भी प्रक्रिया में शामिल किया गया। दृष्टिबाधित शिक्षक राजकुमार जैन को नियमों के विरुद्ध ‘अतिशेष’ घोषित कर दिया गया, जो स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3(1), (2), और (3) का उल्लंघन है।
राज्य शासन ने इन गंभीर लापरवाहियों को संज्ञान में लेते हुए बीईओ शेख रफीक को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा निर्धारित किया गया है। इस दौरान वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे।