सुनियोजित सूदखोरी और धमकी से वसूली का भंडाफोड़: दिव्यांश तोमर गिरफ्तार, लाखों की नकदी-ज्वेलरी, हथियार और दस्तावेज जब्त

रायपुर। थाना तेलीबांधा व पुरानी बस्ती पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक संगठित सूदखोर गिरोह का खुलासा हुआ है। प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी रोहित सिंह तोमर के भाठागांव स्थित सांई विला में पुलिस ने दबिश दी, जहां से बड़ी मात्रा में नगदी, ज्वेलरी, लक्जरी वाहन, हथियार व दस्तावेज बरामद किए गए। साथ ही प्रकरण में आरोपी दिव्यांश तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपी अब भी फरार हैं।

तलाशी में जब्त सामग्री:

पुलिस ने रोहित सिंह तोमर के मकान से

  • ₹37,10,350 नगद,
  • 734 ग्राम सोने के जेवर,
  • 125 ग्राम चांदी के जेवर,
  • BMW (CG 04 LC 1111), थार (CG 04 PA 0017), ब्रेजा (CG 04 NS 1917) वाहन,
  • सीपीयू, आई-पैड, लैपटॉप, DVR, चेक, एटीएम कार्ड, नोट गिनने की मशीन,
  • जमीनों से संबंधित दस्तावेज, लेन-देन का रजिस्टर,
  • और अवैध रूप से रखे गए हथियार – 5 तलवारें, 1 रिवाल्वर, 1 पिस्टल, जिंदा कारतूस और आवाज़ी राउंड जब्त किए हैं।

पीड़ितों के बयान में बड़ा खुलासा:

जांच में जयदीप बेनर्जी, मनीष साहू और नासिर बख्श जैसे व्यक्तियों ने बयान देते हुए बताया कि रोहित सिंह तोमर, विरेन्द्र तोमर व उनके परिवारजन उन्हें सूद पर पैसा देकर खाली चेक, स्टाम्प व अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराते थे। ब्याज की राशि जबरन वसूली जाती थी, जान-माल की धमकी दी जाती थी और औने-पौने दाम पर जमीन रजिस्ट्री करवाई जाती थी।

संगठित सिंडीकेट का पर्दाफाश:

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपी रोहित, विरेन्द्र और दिव्यांश तोमर ने अपने रिश्तेदारों और सहयोगियों के साथ मिलकर एक संगठित सिंडीकेट बनाकर आम नागरिकों को डराकर उनसे ब्याज वसूलना और संपत्तियों पर कब्जा करना शुरू किया था। पैसों की वसूली शुभ्रा तोमर, नेहा तोमर जैसे परिजनों के खातों में होती थी।

नए प्रकरण दर्ज:

  • थाना पुरानी बस्ती में IPC की धारा 308(2), 111(1) एवं छत्तीसगढ़ ऋणीयों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध क्रमांक 230/25 दर्ज किया गया है।
  • आरोपी वीरेन्द्र सिंह तोमर के खिलाफ अपराध क्रमांक 229/25 धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत अलग मामला दर्ज हुआ है।

गिरफ्तार आरोपी:

  • दिव्यांश तोमर, पिता अनिल तोमर, उम्र 25 वर्ष, निवासी सांई विला, भाठागांव, रायपुर।

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