गौण खनिज का अवैध परिवहन करते पकड़े गए 12 वाहन, केस पर दर्ज

0  एसडीएम ऋषिकेश तिवारी की बड़ी कार्रवाई 
जगदलपुर। कलेक्टर हरिस एस के निर्देशानुसार खनिज विभाग की टीम ने 25 मई को बस्तर जिले के ग्राम माड़पाल, उपनपाल, लालबाग जगदलपुर कवि आसना और 26 मई को ग्राम जामगुड़ा फरसागुड़ा एवं बकावंड एसडीएम ऋषिकेश तिवारी द्वारा उलनार क्षेत्र के औचक निरीक्षण में अवैध रूप से गौण खनिज रेत, गि‌ट्टी, मुरूम का 12 वाहनों में अवैध परिवहन- खनन करते पाये जाने पर परिवहनकर्ताओं और उत्खन्नकर्ताओं के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर पुलिस वाहनों को अभिरक्षा में दिया गया है।
खनिज अधिकारी शिखर चेरपा ने बताया कि 6 हाइवा वाहन व एक ट्रेक्टर से रेत का, दो हाइवा वाहन से चूना पत्थर और दो टीपर से मुरूम सहित एक जेसीबी से मुरूम उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया गया है। सभी 12 वाहनों को मय खनिज जप्त कर पुलिस अभिरक्षा में सौपते हुए वाहन मालिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान अनुविभागीय अधिकारी बकावंड ऋषिकेश तिवारी एवं जिला खनिज जांच उड़नदस्ता दल के खनिज अधिकारी शिखर चेरपा, खनिज निरीक्षक मृदुल गुहा तथा खनिज सिपाही डिकेश्वर खरे, सीताराम नेताम पच्चीपन उपस्थित थे। सभी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 सहपठित खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में भी जिले के खनिज ठेकेदारों, खनिज परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया गया था कि बिना वैध अभिवहन पास के खनिजों का परिवहन करना दंडनीय अपराध है। अवैध परिवहनकर्ता के विरुद्ध पुनः इसी प्रकार कृत्य करने पर खनिज विभाग द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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