जगदलपुर में ग्राउंड होर्डिंग्स के लिए टेंडर, प्रतिपोल की होगी नीलामी – बिना अनुमति फ्लेक्स होंगे अवैध

जगदलपुर। नगर निगम जगदलपुर ने शहर में विज्ञापन होर्डिंग्स को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। महापौर संजय पांडेय के मार्गदर्शन और आयुक्त प्रवीण वर्मा के निर्देशन में निगम द्वारा ग्राउंड होर्डिंग्स के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा रही है। राजस्व सभापति संग्राम सिंह राणा के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया है कि अब से होर्डिंग्स लगाने के लिए निगम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा और प्रतिपोल की भी नीलामी की जाएगी।

नगर निगम के अनुसार, टेंडर के माध्यम से इच्छुक कंपनियों से निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। शहर को तीन जोन में बांटते हुए कुल 60 स्थानों पर 20 बाय 10 फीट के विज्ञापन बोर्ड लगाए जाएंगे। प्रत्येक जोन के लिए सरकारी न्यूनतम दर भी तय की गई है।

जोन 1 में आमागुड़ा चौक से जयपुर रोड, फिरंता मार्केट से झंकार टॉकीज और वायरलेस ऑफिस से आसना तिराहा तक कुल 22 होर्डिंग की अनुमति दी गई है, जिसकी न्यूनतम बोली 6.60 लाख रुपए तय की गई है।
जोन 2 में गुरु गोविंद सिंह चौक से परपा नाका, कमिश्नर ऑफिस मोड़ और बोधघाट चौक तक 16 होर्डिंग्स के लिए 4.80 लाख रुपए की न्यूनतम दर निर्धारित की गई है।
जोन 3 में कांग्रेस भवन से पल्ली नाका, समुद्र चौक से धरमपूरा मार्ग और टाउन क्लब से मिताली चौक तक कुल 22 होर्डिंग्स की न्यूनतम दर 6.60 लाख रुपए रखी गई है।

निगम ने स्पष्ट किया है कि डिवाइडर, बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर, चांदनी चौक, एयरपोर्ट चौक, जिला ग्रंथालय और संजय मार्केट पार्किंग स्थल पर होर्डिंग्स पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।

महापौर पांडेय और सभापति राणा ने बताया कि पिछले 7 वर्षों से ग्राउंड होर्डिंग्स से कोई भी राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था, जिसे देखते हुए अब प्रतिपोल की भी नीलामी का निर्णय लिया गया है। साथ ही, अब से सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या व्यक्तिगत अवसरों के लिए लगाए जाने वाले फ्लेक्स और होर्डिंग्स के लिए दुकानदारों को निगम से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

हर फ्लेक्स पर मुद्रक (प्रिंटर) और प्रशासक का नाम अंकित होना अनिवार्य होगा। बिना नाम के फ्लेक्स को अवैध माना जाएगा और उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

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