साल 2025-26 का संपत्ति कर जमा करने वाले प्रथम नागरिक बने विधायक किरण सिंह देव

0 संपत्ति कर समय से पहले जमा करने वालों को मिलेगी छूट: संग्राम सिंह राणा 
0 महापौर संजय पांडे के मार्गदर्शन एवं आयुक्त के नेतृत्व में टैक्स लेना शुरु 
जगदलपुर। क्षेत्रीय विधायक एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव एकमुश्त संपत्ति कर जमा करने वाले शहर के प्रथम करदाता नागरिक बन गए हैं। उन्होंने आज नगर निगम में संपत्ति कर की राशि जमा की।
करों को सरकार के राजस्व के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। संपत्ति कर का मतलब है वह वार्षिक राशि जो किसी भू स्वामी, संपत्ति स्वामी अपने क्षेत्र की स्थानीय सरकार या नगर निगम को देते हैं। संपत्ति में सभी मूर्त अचल संपत्ति, घर, कार्यालय भवन और वह संपत्ति शामिल हैं, जिसे दूसरों को किराए पर दिया गया है। नगर निगम सालाना या अर्धवार्षिक आधार पर संपत्ति कर का आकलन और अधिरोपण करता है। एकत्र की गई राशि का उपयोग मुख्य रूप से सार्वजनिक सेवाओं जैसे सड़कों की मरम्मत, स्कूल, इमारतो का निर्माण, स्वच्छता आदि के लिए किया जाता है।
महापौर संजय पांडे के मार्गदर्शन एवं आयुक्त प्रवीण वर्मा के सहयोग से शनिवार को जगदलपुर के विधायक एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एकमुश्त संपत्ति का भुगतान किया। वे नगर पालिका निगम के वित्तीय वर्ष 2025-26 मे संपत्ति कर देने वाले प्रथम नागरिक बन गए हैं। संपत्ति कर जमा करने के साथ-साथ विधायक ने निर्धारित समयवधि में करों का भुगतान कर छूट का लाभ भी प्राप्त किया। शनिवार को शांतिनगर स्थित आवास में पहुंचे राजस्व अधिकारी विनय श्रीवास्तव एवं राजस्व सभापति संग्राम सिंह राणा के पास विधायक किरण सिंह देव ने संपत्ति कर की राशि जमा कराई।राजस्व सभापति संग्राम सिंह राणा ने कहा विधायक जगदलपुर किरण सिंह देव को 2025-26 का संपत्ति कर जमा करते हुए टैक्स जमा करने वाला प्रथम नागरिक बनने पर बधाई देते हुए कहा कि उनसे प्रेरणा लेकर हम सभी समय से पहले संपत्ति कर जमा करेंगे। जिससे हम सभी को टेक्स का लाभ मिल सके।वित्तीय वर्ष 2025–26 मे 01 अप्रैल 2025 से 31 मई 2025 तक संपत्ति कर जमा करने पर 06.25 प्रतिशत की छूट दी गई है। 1 जून से 31 जुलाई 2025 तक संपत्ति कर जमा करने पर 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।1 अगस्त से 30 सितंबर 2025 तक संपत्ति कर जमा करने पर 04 प्रतिशत की छूट एवं 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 तक संपत्ति कर जमा करने पर 02 प्रतिशत की छूट नगर निगम द्वारा दी जाएगी। नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 137 के अंतर्गत मात्र चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एकमुश्त संपत्ति कर का भुगतान करने पर छूट दी गई है। इस अवसर पर निगम से कुलदीप पाणिग्रही, दिनेश सिंह, गाबरियल सिरहा उपस्थित थे।

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