रायपुर। केंद्रीय जीएसटी आयुक्तालय रायपुर में बजट बाद परामर्श और बातचीत पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चेंबर प्रतिनिधि मंडल ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के दौरान चेंबर ने जीएसटी से संबंधित विभिन्न प्रावधानों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए, जिनमें दो प्रमुख बिंदु शामिल थे।
- जीएसटी मामलों में जुर्माना लगाने के लिए कठोर प्रस्ताव: चेंबर ने इस बात पर जोर दिया कि जीएसटी मामलों में जुर्माना लगाने की प्रक्रिया को कठोर किया जा रहा है। बजट में प्रस्तावित प्रावधान के तहत, जुर्माना लगाने वाले मामलों में अपील दायर करने के लिए जुर्माने का 10% पूर्व जमा करना अनिवार्य किया गया है। चेंबर ने आग्रह किया कि इस प्रावधान को यथावत रखा जाए, जैसा कि पहले था।
- धारा 34 (क्रेडिट नोट्स) में संशोधन: चेंबर ने धारा 34 में प्रस्तावित संशोधन पर भी आपत्ति जताई, जो आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा जारी किए गए क्रेडिट नोट्स पर प्राप्तकर्ताओं की निगरानी जिम्मेदारी बढ़ा रहा है। चेंबर का मानना है कि यह व्यवस्था सुलह प्रक्रिया को जटिल बनाएगी और अनजाने में त्रुटियां हो सकती हैं, जिससे विवाद और दंड का सामना करना पड़ सकता है। चेंबर ने सुझाव दिया कि इस प्रावधान को हटाया जाना चाहिए।
कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों ने चेंबर के सुझावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और उचित कदम उठाने की बात कही।