बस्तर। जिला शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शाला डोडरेपाल, विकासखंड-बकावण्ड के प्रधान अध्यापक केशव ठाकुर को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उल्लंघन के कारण निलंबित कर दिया है। श्री ठाकुर 24 अगस्त 2024 से अनाधिकृत अनुपस्थित थे, और 25 जनवरी 2025 तथा 29 जनवरी 2025 को आयोजित त्रि-स्तरीय पंचायत / नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 के प्रशिक्षण में भी अनुपस्थित रहे। यह उनके निर्वाचन कार्य और शासकीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही को दर्शाता है।
निलंबन के दौरान, उनका मुख्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड-बकावण्ड जिला-बस्तर नियत किया गया है। साथ ही, उन्हें निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।