छत्तीसगढ़ विधानसभा, नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 पारित, कांग्रेस का विरोध

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 पेश किया, जो विपक्ष की अनुपस्थिति में पारित हुआ। इस विधेयक के तहत, नगर पालिका चुनाव समय पर नहीं होने की स्थिति में कार्यकाल बढ़ाने का प्रावधान है, जिसे लेकर कांग्रेस ने तीव्र विरोध जताया। कांग्रेस विधायकों ने इसे संविधान के खिलाफ बताते हुए विधेयक पर चर्चा का बहिष्कार किया।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि इस संशोधन से नगरीय निकायों की शासन व्यवस्था में मजबूती आएगी, जिससे महापौर और नगर पंचायत अध्यक्ष अपनी जिम्मेदारियों को निर्भीक होकर निभा सकेंगे। उन्होंने इसे नगर सरकार को सशक्त बनाने वाला कदम बताया।

विपक्ष के अनुपस्थित रहने के कारण यह विधेयक सदन में ध्वनि मत से पारित हो गया। कांग्रेस का आरोप है कि यह संशोधन लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान के खिलाफ है, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी। इस संशोधन विधेयक का पारित होना राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह राज्य में नगर निकायों के भविष्य को प्रभावित करेगा।

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