सुप्रीम कोर्ट ने अनवर ढेबर की जमानत रद्द की, हाई कोर्ट को सौंपा मामला

रायपुर। प्रदेश के बहुचर्चित शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने मामले को फिर से हाई कोर्ट को सौंपते हुए ढेबर को पुनः जमानत याचिका दायर करने का निर्देश दिया है।

अनवर ढेबर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में दलील देने वाले अधिवक्ता मलक भट्ट के अनुसार, हाई कोर्ट ने ढेबर को जमानत देने के लिए जिस मेडिकल रिपोर्ट का हवाला दिया था, उस रिपोर्ट को छत्तीसगढ़ पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस रिपोर्ट में ढेबर की किडनी और गॉलब्लैडर स्टोन की समस्या का उल्लेख था, जिसके आधार पर हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। यह रिपोर्ट डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के गेस्‍ट्रो सर्जन ने तैयार की थी, जिसे बाद में छत्तीसगढ़ सरकार ने संदेहास्पद मानते हुए बर्खास्त कर दिया और सर्जन के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की। जुलाई में हाई कोर्ट ने इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर अनवर ढेबर को अंतरिम जमानत दी थी। अनवर ढेबर को शराब घोटाले के मामले में 8 जून को गिरफ्तार किया गया था और इलाज के लिए डीकेएस अस्पताल लाया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत रद्द किए जाने के बाद इस मामले में नई सुनवाई की संभावना बन गई है।

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