बीएनएस में अब कुल 358 नई धाराएं, 175 धाराएं बदल गईं, 22 धाराएं खत्म

0 नए कानूनों पर आयोजित कार्यशाला में दी जानकारी 

कांकेर। पूरे देश में एक जुलाई से देश में तीन नए कानून प्रभावशील हो गए हैं। जिनमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 शामिल हैं।
ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1860 में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) लागू हुई थी। केन्द्र सरकार ने 16 दशक बाद 2023 में व्यापक बदलाव किए हैं, जिसमें सिर्फ धाराएं ही नहीं बदलीं, बल्कि सजा और जुर्माने के प्रावधान में भारी परिवर्तन किए गए हैं। पुराने कानून की बहुचर्चित धाराएं 302 हत्या अब 103, ठगी या धोखाधड़ी 420 अब 318 (4), चोरी 379 अब 303(2) व दुष्कर्म 376 आईपीसी अब 64 बीएनएस कहलाएंगी। आने वाले समय में अब इंडियन पिनल कोड 1860 (आईपीसी) की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 (बीएनएस), क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (सीआरपीसी) 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (बीएनएसएस) और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो गए हैं। नवीन कानूनों के विभिन्न प्रावधानों से अवगत कराने एवं आमजनता को जागरूक लाने ने के उद्देश्य से आज पुलिस विभाग द्वारा कार्यशाला आयोजित कर कांकेर के वरिष्ठ नागरिकों एवं मीडिया प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई। साथ ही सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली अलग- अलग धाराओं एवं उनमें निहित उपधाराओं के बारे में बताया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित कार्यशाला में प्रशिक्षु आईपीएस संदीप कुमार पटेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भानुप्रतापपुर ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की विभिन्न प्रमुख धाराओं व उप धाराओं के बारे में पीपीटी के माध्यम से बताया। इस अवसर पर डीएसपी जीएस साव ने नए कानून के विभिन्न प्रावधानों पर जानकारी दी। साथ ही कानून के विशेषज्ञ अधिवक्ताओं ने भी नवीन कानून पर प्रकाश डाला।

राजद्रोह खत्म, अब देशद्रोह

कार्यशाला में बताया गया कि अंग्रेजों के समय के कानून 124(क) आईपीसी को नए कानून के तहत खत्म कर उसकी जगह देशद्रोह कर दिया गया है। लोकतांत्रिक देश में सरकार की आलोचना कोई भी कर सकता है। मगर कोई सशस्त्र विरोध, बम धमाका करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी
आईपीसी में 511 धाराएं थीं, जबकि बीएनएस में 358 धाराएं है। 175 धाराएं बदल गई हैं, 18 नई जोड़ी गई हैं, साथ ही 22 धाराएं खत्म हो गई है। इसी तरह सीआरपीसी में में 533 धाराएं है, इनमें 160 धाराएं बदली गई हैं। नौ नई धाराएं जोड़कर नौ को खत्म कर दिया गया है। इसमें पूछताछ से ट्रायल तक सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने का प्रावधान हो गया है।

सामने आई प्रतिक्रियाएं

नगर के वरिष्ठ नागरिक सतीश लटिया ने कहा कि सन् 1860 के ब्रिटिशकालीन कानून में बदलाव की महति आवश्यकता थी, जिसे दृष्टिगत रखते हुए केंद्र सरकार ने समय की मांग के आधार पर नवीन कानून लाया, जो बेहद प्रासंगिक हैं। आमजनता को नए नियमों व प्रावधानों से रूबरू कराने एवं जागरूक करने विधिक साक्षरता शिविर लगाया जाना चाहिए। अधिवक्ता ईश्वर लाल साहू ने कहा कि नवीन न्याय संहिता में केन्द्र शासन द्वारा सकारात्मक पक्ष पर अधिक फोकस किया गया है। विशेष तौर पर महिलाओं और बच्चों को न्याय दिलाने के लिए नए प्रावधान किए गए हैं। इसमें सिर्फ धाराएं ही नहीं बदलीं, बल्कि न्याय व्यवस्था को और अधिक सुलभ और जनता के लिए सार्थक बनाने का प्रयास किया गया है। पत्रकार वीरेंद्र यादव ने कहा कि पुराने कानूनों के स्थान पर नई न्याय संहिता लागू किया जाना स्वागतेय है। इससे पीड़ितों को अपेक्षाकृत अच्छा और जल्द न्याय मिलेगा। आमजनता को नए नियमों-कायदों के प्रति जागरूक करने में मीडिया की अहम भूमिका रहेगी और इस सार्थक कार्य में हमारा सदैव सहयोग रहेगा। व्यवसायी राजा देवनानी ने कहा कि दंड संहिता के स्थान पर न्याय संहिता की शब्दावली से ही स्पष्ट है कि दण्डित करने के स्थान पर पीड़ित को न्याय दिलाना अधिक आवश्यक है। पुराने प्रावधानों में तब्दीली से भारत की न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा।
पत्रकार टिंकेश्वर तिवारी ने कहा कि नए कानून नागरिक केंद्रित अभियुक्त केंद्रित और पीड़ित केन्द्रित हैं, जो कल्याणकारी न्याय व्यवस्था की अवधारणा है। इससे लोगों को त्वरित, तात्कालिक न्याय और निष्पक्ष न्याय मिलेगा, साथ ही आज के दौर में ये अधिनियम बेहद प्रासंगिक सिद्ध होंगे।

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