रायपुर। आगामी विधानसभा चुनाव, त्यौहारी सीजन व गणेश चतुर्थी विसर्जन को दृष्टिगत रखने के साथ ही अपराधों की रोकथाम, अपराधियों पर नकेल कसने तथा सुरक्षा व शांति व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस की नियमित वाहन एवं संदिग्धों की जांच चेकिंग के दौरान साईबर यूनिट तथा गंज पुलिस की संयुक्त टीम ने थाना गंज क्षेत्र रेलवे स्टेशन व उसके आसपास के क्षेत्रों में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम ने गुरूद्वारा के पास दो व्यक्तियों को संदिग्ध हालात में देखकर उनसे पुछताछ किया गया और वाहन की जाँच करने पर उनके वाहन से एक नग पिस्टल एवं एक नग जिंदा कारतूस बारामत किया गया।
इन घातक हथियारों के दस्तावेजों की मांग पुलिस के द्वारा की गई तो दोनों के पास किसी भी प्रकार का वैध हथियार लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया। जिस पर पुलिस ने दोनों को तत्काल अपने घेरे में ले लिया और पूछताछ की गई तो इन्होंने दो अन्य जगहों से दो और पिस्टल जप्त कराई। पुलिस के द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों ने पिस्टल व जिंदा कारतूस को अवैध तरीके से मध्यप्रदेश के शहडोल से लाकर रायपुर में बेचने की बात स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 03 नग विदेशी पिस्टल, 01 नग जिंदा कारतूस, 02 नग मोबाईल फोन तथा नगदी रकम 30 हजार रूपये जप्त कर लिए गए हैं।
दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना गंज में धारा 25 आर्म्स एक्ट का अपराध दर्ज कर लिया गया है। प्रारंभिक विवेचना में आरोपियों ने इस बात को स्वीकार है कि उन्होंने एक पिस्टल तेली बड़ा में किसी शख्स को बची है और वह शख्स 25, 27 आर्म एक्ट के अंतर्गत अभी जेल में बंद है। अफजल मध्यप्रदेश में एक आर्म्स एक्ट के मामले में पहले भी जेल जा चुका है।
गिरफ्तार आरोपी —
01. अफजल खत्री निवासी एम.पी.सी.बी. कॉलोनी चचाई थाना चचाई जिला अनुपपुर मध्यप्रदेश हाल पता – अमलीडीह न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर।
02. सोनू मिश्रा निवासी व्ही.आई.पी कॉलोनी खनिजनगर थाना तेलीबांधा रायपुर।