0 बृजमोहन ने एसपी कलेक्टर को लिखा पत्र
0 7 दिनों में कार्रवाई कर मांगी रिपोर्ट
रायपुर। विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर के अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड में हो रहे अवैध कब्जा, अवैधानिक निर्माण, यात्रियों व आम जनता से की जा रही गुण्डागर्दी पर तत्काल रोक लगाने के लिए एसपी, कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखा है।
बृजमोहन ने लिखे अपने पत्र में कहा है कि जनसंपर्क के दौरान यह बात स्पष्ट रूप से दिखी कि अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड जलगृह मार्ग, रावण भाठा, रायपुर में नगर निगम द्वारा अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड के नक्शे के विपरीत एवं नियमों के विरुद्ध निर्माण कार्य कराया जा रहा है। बस स्टैण्ड के अंदर यात्रियों के बैठने के लिए चबुतरों का निर्माण किया गया था, उद्घाटन के उपरांत उन चबुतरों पर दुकान का निर्माण कर किराये पर दे दिया गया है।
बृजमोहन ने लिखा है कि बस स्टैण्ड के एक किनारे पर बस स्टैण्ड के प्लान के विरुद्ध छोटी छोटी गुमटियों का निर्माण कर कुछ विशेष लोगों को देने की तैयारी नगर पालिक निगम के अधिकारियों एवं पदाधिकारियों ने कर रखी है। व्यापक पैमाने पर इन दुकानों को देने के लिए निगम के जोन कार्यालय में पुराने कब्जों की पर्चियां / रसीद भी बड़े पैमाने पर लेन देन कर दिया जा रहा है।
साथ ही पत्र में उन्होंने कहा कि बस स्टैण्ड पार्किंग पर असामाजिक तत्वों का कब्जा है। बस स्टैण्ड आने वाले यात्रियों एवं उनके परिवारजनों के साथ अभद्रता की जाती है। नगर निगम के जोन कार्यालय में व रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए आए लोगों से भी बल पूर्वक पार्किंग शुल्क की वसूली की जा रही है, चाहे पार्किंग में गाड़ी रखे या न रखे। असामाजिक तत्वों द्वारा बस स्टैण्ड में ट्रैवल्स का काम करने वाले क्लीनर, टिकट बुक करने वाले एजेन्ट जैसे कर्मचारियों से भी अभद्रता एवं मारपीट की जा रही है। यह शिकायत रोजाना ही आ रही है। बस स्टैण्ड पर अवैध शराब, गांजा एवं नशीली वस्तुओं का धंधा करने वाले अपराधियों ने कब्जा कर रखा है।
अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड जिस ड्राईंग व डिजाईन से निर्मित किया गया था, उस पर नये नये निर्माण किया जाना कहीं से भी उपयुक्त नहीं है। अधिकारियों की मनमानी के कारण अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड की पूरी व्यवस्था ध्वस्त है एवं आम यात्रियों तथा आसपास के लोगों में इन सभी विषयों को लेकर भारी नाराजगी है। इन सभी विषयों पर तत्काल कठोर कार्यवाही करते हुए की गई कार्यवाही से 7 दिवस में अवगत करावें।