18 फरवरी 2023 को होने वाली 49वें जीएसटी काउंसिल की बैठक के लिए चेंबर ने केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन को जीएसटी सरलीकरण के संबंध में सुझाव भेजा…

रायपुर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव,राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि 18 फरवरी 2023 को होने वाली 49वें जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में सुझाव देने हेतु चेंबर भवन में विभिन्न व्यापारिक- औद्योगिक संगठनो एवं पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई थी । इसी तारतम्य में आज चेम्बर द्वारा जीएसटी सरलीकरण हेतु सुझाव के सम्बंध में केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन को जीएसटी सरलीकरण के संबंध में सुझाव भेजा गया।
चेंबर प्रदेश अध्यक्ष श्री पारवानी ने बताया कि 18 फरवरी 2023 को होने वाली 49वें जीएसटी काउन्सिल की बैठक में जीएसटी सरलीकरण हेतु सुझाव देने तथा प्रदेश के व्यापारियों में जीएसटी को लेकर आ रही कानूनी और तकनीकी परेशानियों के सम्बंध में चेंबर भवन में विभिन्न व्यापारिक-औद्योगिक संगठनो एवं पदाधिकारियों की बैठक रखी गई थी जिसमे जीएसटी सरलीकरण को लेकर विभिन्न सुझाव प्राप्त हुए ।
कुछ व्यापारियों ने जीएसटी के जटिल प्रारूप को ही निरस्त करने की मांग की तथा जीएसटी के कारण व्यापार में बढ़ रहे लेखांकन खर्च सम्बन्धी परेशानियों को भी सामने रखा जिसे प्रमुख रूप से चेंबर ने सुझावों में सूचीबद्ध किया।
प्रमुख सुझाव निम्नानुसार हैः-
ऽ विक्रेता पर ही कार्यवाही की जानी चाहिए
ऽ त्ब्डसंबधित प्रावधान
ऽ इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 2बी के आधार मान्य होने
ऽ जीएसटी प्रणाली में ब्याज की गणना के प्रावधान को बदलने बाबत
ऽ स्टेशनरी वस्तु “पेन“ पर जीएसटी में वृद्धि बाबत
ऽ नियम 86 बी-त्मेजतपबजपवद व िप्ज्ब् जव 99ः
ऽ पूर्व माह का जीएसटीआर -3बी न जमा होने पर जीएसटीआर -1 जमा करने पर प्रतिबन्ध
ऽ नियम 21 जीएसटी पंजीकरण का निलंबन/निरस्तीकरण
ऽ ई-इनवॉइसिंग के 1 अक्टूबर 2022 से रु.10 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों पर लागू किए गए प्रावधान वापस लेने बाबत
ऽ ई-इनवॉइसिंग की स्थिति में खरीददार को इनपुट अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए
ऽ ई-वे बिल की वैधता अवधि में 50 प्रतिशत की कटौती
ऽ माल के परिवहन एवं ई-वे बिल सम्बंधित समस्यायें
ऽ छुटे हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेन एवं वार्षिक विवरण पत्र में संशोधन किए जाने हेतु अवसर प्रदान करने बाबत
ऽ जीएसटी वार्षिक विवरण के सम्बंध में सुझाव
ऽ ब्याज, पेनाल्टी एवं विलंब शुल्क से छुट प्रदान करने हेतु
ऽ जीएसटी का रजिस्टेªशन संरेडर करने बाबत
ऽ रिटर्न सम्बंधित अन्य समस्याएं
ऽ जीएसटी के प्रावधानों में सुधार हेतु अन्य सुझाव
ऽ व्यवसाय को राहत देने वं इज आॅफ डुइंग हेतु सुझाव
ऽ जीएसटी की दर में कमी करने हेतु सुझाव
ऽ एक व्यवसाय एक कर
ऽ फॉर्म जीएसटीआर 3बी में नकारात्मक राशि को दर्ज करने की अनुमति दी जानी चाहिए
ऽ IGST आउटपुट के भुगतान के लिये CGST और या SGST इनपुट का उपयोग करने के लिये समान विकल्प दिया जाना चाहिय
ऽ आंशिक रूप से/बिना नकद भुगतान के फॉर्म जीएसटीआर 3बी जमा करने का विकल्प दिया जाना चाहिए
चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष श्री पारवानी ने केन्द्रीय वित्तमंत्री  निर्मला सीतारमन से व्यापार एवं उद्योग के हित में तथा जीएसटी सरलीकरण की दिशा में उपरोक्त सुझाावों को ध्यान में रखते हुए जीएसटी कांउसिल की बैठक में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।

 

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