भाजपा ने किया अनूठा प्रदर्शन,कांग्रेस सरकार की दुकान सजाई…

0 कांग्रेसी नेताओं के मुखौटे लगाकर दुकान लगाई

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के अनिश्चितकालीन धरने का आज लगातार छठवां दिन था। पूर्व मंत्री राजेश मूणत की अगुवाई में भाजपा अवैध चौपाटी हटाने रोज नित नए आंदोलन कर रही है और कानूनी लड़ाई का भी समायोजन कर रही है। आंदोलनों की कड़ी में आज भाजपा के युवाओं द्वारा निर्माणाधीन चौपाटी में निर्मित की गई गुमठियों में विभिन्न कांग्रेसी नेताओं का पोस्टर चस्पा कर उनके नाम और विभाग की दुकानें लगाई।

हर दुकान के बाहर विभागीय मंत्री का मुखौटा पहन कर युवा खड़े हो गए एवं दुकानों के माध्यम से उन विभागों की विफलताएं नाकामियां और भ्रष्टाचार को इंगित किया। युवाओं ने कहा कि शिक्षा , स्वास्थ्य , सुरक्षा , कानून व्यवस्था , माफियाराज , भ्रष्टाचार , अपराध , सड़क , परिवहन , सामाजिक समरसता और नशे का कारोबार , अवैध शराब विक्रय जैसे विभिन्न मुद्दों पर सरकार पूर्णतः विफल है।

कार्यकर्ताओं का कहना था कि हमने अवैध चौपाटी के माध्यम से सरकार की विफलताओं की दुकानें सजाई। प्रदेश की कांग्रेस सरकार और भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ते के नाम पर युवाओं को छला। इसलिए हमने भूपेश लॉलीपॉप सेंटर खोला , गंगाजल हाथ में लेकर शराबबन्दी का वादा कर प्रदेश की माताओं बहनों को छलने का काम इस सरकार ने किया। इसलिए लखमा चखना सेंटर , बिगड़ती कानून व्यवस्था असुरक्षा की भावना सट्टे के व्यापार को संरक्षण के विरोध में ताम्रध्वज क्लब , नगर निगम महापौर के संरक्षण में अवैध पार्किंग और पार्किंग में नशेड़ियों का अड्डा एवं नशा विक्रय अवैध चौपाटियों का गढ़ बनाया जा रहा है इसलिए हमने ढेबर अवैध व्यापार केंद्र की दुकान लगाई ।

भाजपा के धरने में लगातार महिलाओं के द्वारा भी समर्थन दिया जा रहा है। महिलाओं का कहना है कि एजुकेशन हब में महिलाओं और युवतियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ी हैं। खासकर बाहर से पढ़ने के लिए आने वाली बच्चियों को असुरक्षा महसूस होती है, इसलिए हम अवैध चौपाटी के खिलाफ हैं।

अवैध चौपाटी का मामला अदालत के समक्ष भी पहुंच गया है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने बताया कि भाजपा के विधिक सलाहकारों ने न्यायालय के समक्ष चौपाटी निर्माण की रोक के लिए दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें विचार करते हुए न्यायालय ने 1 सप्ताह के भीतर जवाब तलब के आदेश दिये हैं। स्मार्ट सिटी लिमिटेड को दस्तवेज और साक्ष्य के आधार पर एक हफ्ते में अपना पक्ष रखना होगा ।

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