रायपुर। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं मीड़िया प्रभारी संजय चौंबे ने बताया कि कैट सी.जी. चैप्टर के कानूनी और तकनीकी समिति की बैठक कैट के प्रदेश कार्यालय में सम्पन्न हुई । बैठक में कैट के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अमर पारवानी, प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री परमानन्द जैन, महामंत्री श्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री श्री भरत जैन, जीएसटी विशेषज्ञ श्री सतीश तावनिया, आयकर विशेषज्ञ श्री अविनाश अग्रवाल एवं श्रीमती खुशबू बोथरा उपस्थित थे। बैठक मे जीएसटी एवं आयकर के अंतर्गत व्यापारियों को आ रही विभिन्न समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई ।
कैट के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अमर पारवानी ने बताया कि वर्ष 2022 एक ऐतिहासिक वर्ष है इस वर्ष देश आजादी का अमृत महोत्सव एवं 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। साथ ही जीएसटी ने 5 वर्ष पूर्ण किए है। श्री पारवानी ने बताया कि व्यापारी वर्ग ने स्वतंत्रता के 75 वर्षो में देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जीएसटी के सफल क्रियान्वयन मे भी सरकार को सक्रिय सहयोग प्रदान किया है। श्री पारवानी ने कहा कि पैक्ड या लेबल्ड़ युक्त दही, पनीर एवं अन्य खाद्यान्न पदार्थो तथा रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर जीएसटी लगाना उचित नहीं है, इस पर पुर्नविचार किया जाना चाहिए।
जीएसटी विशेषज्ञ श्री सतीश तावनिया ने जीएसटी कांऊसिल की 47वीं बैठक दिनांक 29/06/2022 में लिए गये निर्णय के परिपालन में जीएसटी प्रावधानों में हुए संशोधनों से विस्तार से अवगत कराया गया। बैठक में भाडे पर RCM, आवासीय किराये पर RCM, 1000/- तक के होटल किराए पर जीएसटी, विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं पर जीएसटी की दर में परिवर्तन एवं ब्रांडेड वस्तुओं के स्थान पर पैक्ड़ एवं लेबल्ड़ वस्तुओं पर जीएसटी प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की गई।
श्री तावनिया ने आगे कहा कि पैक्ड़ एवं लेबल्ड़ वस्तुओं पर जीएसटी के संबंध में सरकार से स्पष्ट स्पष्टीकरण अत्यंत आवश्यक हैं। उनके द्वारा सूचित किया गया कि यद्यपि वित्तमंत्री द्वारा यह घोषणा कि गई कि केवल पैक्ड एवं लेबल्ड वस्तुओं पर जीएसटी लागू है, परन्तु जीएसटी विभाग द्वारा जारी सर्कुलर में यह उल्लेख है कि ऐसे वस्तुएं जिनकी पैकिंग एवं लेबलिंग लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम में आवश्यक है यदि बिना पैकिंग एवं लेबलिंग के विक्रय की जाती है, तो उस पर भी जीएसटी लागू होगा। चुंकि ऐसी वस्तुओं का विक्रय फुटकर व्यवसायी द्वारा किया जाता है। अतः ऐसे छोटे व्यवसायी इन प्रावधानों से विपरित रूप से प्रभावित होंगें।
आयकर विशेषज्ञ श्री अविनाश अग्रवाल ने बताया कि आयकर टीडीएस प्रावधानों में एक नया प्रावधान 194(R)जोड़ा गया है। जिसके अनुसार प्राप्त होने वाले किसी भी प्रकार के व्यापारिक अनुलाभ पर टीडीएस काटना अनिवार्य है बैठक में आयकर में आ रही अन्य समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। कैट के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अमर पारवानी, कैट सी.जी. चैप्टर के प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री परमानन्द जैन, महामंत्री श्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन ने व्यापारियों को आ रही समस्याओं को बैठक के समक्ष रखा जिस पर विस्तृत चर्चा की गई। कैट सी.जी. चैप्टर के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी ने बताया कि कैट द्वारा समय-समय पर व्यापारी वर्ग की समस्याओं को सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है इसी तारतम्य में बैठक में चर्चा की गई जीएसटी एवं आयकर की समस्याओं पर एक विस्तृत ज्ञापन तैयार कर सरकार में प्रत्येक स्तर पर इन विषयों को उठाया जायेगा।