रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में शुक्रवार को विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 की उपपर धारा की अपेक्षा अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा उसकी सहायक कंपनियां छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड तथा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड का वर्ष 2018- 2019 का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019- 20 पटल पर रखा। वाणिज्य कर (आबकारी) मंत्री कवासी लखमा ने कंपनी अधिनियम 2013 की अपेक्षा अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 सदन के पटल पर रखा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 की धारा 19 एवं 30 के तहत अधिसूचना द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) नियम 2016 के नियम 9 के उपनियम की अपेक्षा अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021- 22 सदन के पटल पर रखा।