रायपुर। न्यू सर्किट हाउस में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर एवं एड्स नियंत्रण समिति के संयुक्त तत्वाधान में एड्स एवं उसके अधिनियम 2017 पर विशेष जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया।
यह आयोजन विशेष रूप से नालसा की स्कीम तश्करी और वाणिज्यिक यौन, शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाए के तहत HIV/एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के प्रति सामाजिक परिदृश्य से किस प्रकार के व्यवहार किया जाना है। उन्हें विधिक रूप से किस प्रकार सशक्त किया जाना है इस उद्देश्य से आयोजित किया गया।
इस कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के पैनल अधिवक्ता तथा पैरालीगल वॉलेंटियर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. अजय कुमार सिंह क्षेत्रिय सह संयोजक छत्तीसगढ़ राज्य एड़स नियंत्रण समिति रायपुर, मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने एड्स से बचाव के उपायों के साथ यह भी बताया कि एड़स के पीड़ित व्यक्तियों के प्रति सामाजिक रूप से एक जागरूता फैलायी जानी चाहिए। जागरूकता के माध्यम से यह संदेश लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए कि एडस कोई छूआछूत की बीमारी नही है। एड्स पीडित़ व्यक्ति सतत् उपचार लेकर सामान्य जीवन जी सकते है। उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य एड़स नियंत्रण समिति रायपुर तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर किस प्रकार इस विषय को लेकर संपूर्ण जिले में विधिक जागरूकता कार्यक्रम कर रहा है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर श्री अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि एड़स पीड़िता इस देेश की संपदा है। ऐसे पीड़ित ना केवल सहानुभूति के पात्र है अपितु उन्हें विधिक अधिकार भी मिले। वह भी हमारी तरह सक्षम व्यक्ति है बस उन्हें उनके अधिकारों की प्रति जागरूक करना हमारा कर्तव्य है। इसके साथ ही साथ हमारा यह भी कर्तव्य है कि ऐसे पीड़ित व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में लाकर उनके सतत उत्थान के लिए कार्य करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर सदैव इस कार्य हेतु प्रतिबद्ध है।
इसी तरह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर की ओर से पेनल अधिवक्ता थनवार राम साहू द्वारा एड़स पीड़ितों के विधिक अधिकार, शिक्षा के अधिकार, रोजगार के अधिकार, मूल अधिकार तथा स्वास्थ्य के अधिकारों के संबंध में कानूनी प्रावधानों की जानकारी प्रदान की गयी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के माध्यम से एड्स पीड़ित व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किया जाता है।