राज्य में उद्यानिकी गतिविधियों के विस्तार के लिए 10 मार्च तक प्रस्ताव आमंत्रित

0 हाईटेक नर्सरी, टिश्यू कल्चर यूनिट, कोल्ड स्टोरेज, राइपनिंग चेम्बर यूनिट आदि की स्थापना के लिए कृषक, उद्यमी एवं संस्था दे सकते हैं आवेदन
0 यूनिट लागत का 25-72 प्रतिशत तक मिलेगा अनुदान

रायपुर। राज्य में उद्यानिकी संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना है। इसके लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना वर्ष 2022-23 अंतर्गत विभिन्न प्रकार की घटक, गतिविधियों के लिए अनुदान प्राप्त करने हेतु इच्छुक कृषकों, निजी उद्यमी, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं से संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी छत्तीसगढ़ द्वारा 10 मार्च तक प्रस्ताव आमंत्रित किये गए हैं। इस संबंध में जिला कार्यालय में पदस्थ उप संचालक, सहायक संचालक उद्यान एवं संचालनालय से सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रस्ताव संबंधित जिला कार्यालयों में जमा करना होगा। प्राप्त प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर ‘पहले आओ पहले पाओ‘ के तहत स्वीकृत किया जाएगा।

संचालक उद्यानिकी से प्राप्त जानकारी के अनुसार एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना वर्ष 2022-23 अंतर्गत निजी क्षेत्र में हाईटेक नर्सरी यूनिट की स्थापना लागत एक करोड़ रूपए पर संबंधित हितग्राही/संस्था को 40 लाख रूपए का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। इसी तरह निजी क्षेत्र में छोटी नर्सरी इकाई लागत 15 लाख रूपए पर 7.50 लाख रूपए, प्लग टाईप नर्सरी इकाई लागत 104 लाख पर 52 लाख रूपए, विद्यमान टिश्यू कल्चर यूनिट का सुदृढीकरण लागत 20 लाख रूपए पर 10 लाख रूपए, टिश्यू कल्चर यूनिट लागत 2.50 करोड़ रूपए पर एक करोड़ रूपए, सीड इन्फ्रास्ट्रक्चर यूनिट लागत 2 करोड़ रूपए पर एक करोड़ रूपए, मशरूम उत्पादन इकाई लागत 20 लाख पर 8 लाख रूपए, मशरूम स्पॉन यूनिट लागत 15 लाख रूपए पर 6 लाख रूपए, मशरूम कम्पोस्ट यूनिट लागत 20 लाख रूपए पर 8 लाख रूपए, फट लाइन डेमोस्ट्रेशन यूनिट लागत 25 लाख रूपए पर 18.75 लाख रूपए का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।

इसी तरह सामान्य क्षेत्र अंतर्गत इंटिग्रेटेड पैक हाऊस यूनिट लागत 50 लाख रूपए पर 17.50 लाख रूपए, प्री-कूलिंग यूनिट लागत 25 लाख रूपए पर 8.75 लाख रूपए, कोल्ड रूम (स्टेंटिक) यूनिट लागत 15 लाख रूपए पर 5.25 लाख रूपए, कोल्ड स्टोरेज टाइप 1 यूनिट लागत 4 करोड़ रूपए पर 1.40 करोड़, कोल्ड स्टोरेज टाइप-1 (अनुसूचित क्षेत्र) लागत 4 करोड़ रूपए पर 2 करोड़ रूपए, कोल्ड स्टोरेज टाइप-2 (वैकल्पिक प्रौद्योगिकी सामान्य क्षेत्र) लागत 35 लाख रूपए पर 12.25 लाख रूपए का अनुदान देय होगा।

इसी तरह रेफ्रिजेरेटेड वेन (सामान्य क्षेत्र) लागत 26 लाख रूपए पर 9.10 लाख रूपए, राइपनिंग चेम्बर (सामान्य क्षेत्र) प्रति मेट्रिक टन क्षमता पर 35 हजार रूपए, प्राइमरी मोबाइल/मिनिमल प्रोसेसिंग यूनिट (सामान्य क्षेत्र) लागत 25 लाख रूपए का 10 लाख रूपए, मोबाइल प्री-कूलिंग यूनिट (सामान्य क्षेत्र) लागत 25 लाख रूपए 8.75 लाख रूपए, थोक बाजार (सामान्य क्षेत्र) लागत 100 करोड़ रूपए पर 25 करोड़ रूपए, ग्रामीण बाजार/अपनी मंडी (सामान्य क्षेत्र) लागत 25 लाख रूपए पर 10 लाख रूपए, खुदरा बाजार/आउटलेट (सामान्य क्षेत्र) लागत 25 लाख रूपए पर 5.25 लाख रूपए, स्थिर/मोबाईल वेडिंग कोर्ट (सामान्य क्षेत्र) लागत 30 हजार रूपए पर 15 हजार रूपए तथा संग्रहण, छटाँई, ग्रेडिंग, पैकिंग इकाई इत्यादि की यूनिट लागत 15 लाख रूपए पर 6 लाख रूपए का अनुदान देय होगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी एवं दिशा-निर्देश वेबसाइट http://agriportal-cg-nic-in/horticulture/HortiHi के नोटिस बोर्ड एवं भारत सरकार के एमआईडीएच गाईडलाईन से प्राप्त की जा सकती है।

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